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बांध सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया तो सरकार लेगी एक्शन: मुख्य सचिव
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव (Chief Secretary of Himachal Pradesh) प्रबोध सक्सेना ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई प्राधिकरण बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 (DSA) और केन्द्रीय जल आयोग (Central Water Commission) की गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। गौरतलब है कि हाल की बारिश के बाद फतेहपुर के इंदौरा में आई बाढ़ के पीछे पौंग डैम से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने को प्रमुख कारण बताया गया था।
मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग ने 2014 में आंध्रप्रदेश में 24 छात्रों के पानी में बह जाने के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने तथा आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मज़बूत करने को लेकर गाइडलाइन (Guideline) जारी किया था। बांध सुरक्षा अधिनियम में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव का प्रावधान है, लेकिन कुछेक प्राधिकरण इसके अनुपालन में विफल रहे हैं। इसका नतीजा यह रहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति तथा फसल को भारी नुकसान होने के साथ-साथ सड़क नेटवर्क में भी बाधा आई है।
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अधिकारियों से नुकसान की मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को बांध प्रबंधन में लापरवाही के कारण हुए नुकसान पर रिपोर्ट देने को कहा, ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। DSA के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना, जल निकासी संबंधी दिशा-निर्देश, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, जलाशय रख-रखाव, आपातकालीन कार्य योजना और बांध स्थलों और पावर हाउस के बीच बेहतर संचार इत्यादि का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन कड़े प्रावधानों को धरातल पर लागू किया जाए।