-
Advertisement
जोगिंदर नगर में चरस तस्करी का आरोपी दोषी करार, चार साल की सजा
लक्की शर्मा /जोगिंदर नगर। स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंदर नगर की अदालत (Joginder Nagar Court) ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 800 ग्राम चरस (Charas) रखने के जुर्म में चार साल कठोर कारावास (Four Year Imprisonment) और 25 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में अतिरिक्त छह माह की कैद की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को देखकर चालक भागा
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर 2014 को जोगिंदर नगर पुलिस (Joginder nagar Police) ने गलू के पास नाका लगाया था। इस दौरान दोपहर बाद करीब 4:25 बजे गुम्मा की तरफ से एक सफेद रंग की कार आई। जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी को भगाकर जोगिंदर नगर की तरफ ले गया।
यह भी पढ़े:पांवटा साहिब में 1.209 किग्रा चरस समेत दो आरोपी गिरफ्तार
800 ग्राम चरस हुई थी बरामद
जिस पर पुलिस को शक हुआ व पुलिस ने अपनी गाड़ी से आरोपी (Accused) का पीछा किया। आरोपी को कार सहित दो मोड़ आगे चीड़ के जंगल में रोका और तलाशी के दौरान चालक सीट के नीचे से एक बैग मिला। जिसकी तलाशी लेने पर उससे 800 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर जोगिंदर नगर पुलिस थाना में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान अदालत में दायर किया।