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मैड़ी मेले में बिना मास्क कटेगा 5 हजार का चालान, बाहरी राज्यों के लोगों को कोरोना प्रमाण जरूरी
ऊना। हिमाचल के ऊना (Una) जिला के डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 21 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले मैड़ी मेले (Madi Fair) को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस दौरान मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड (Covid) नियमों का पालन करना होगा। जिला प्रशासन ने मैड़ी मेले को लेकर कोविड-19 संबंधित एसओपी जारी की है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालु द्वारा मास्क (Mask) ना पहनने पर पुलिस 5000 रुपए तक का चालान करने हेतु सक्षम होगी। वहीं अन्य राज्यों से आने वाले यात्री प्रवेश के समय अपने मूल राज्य, जिला/तहसील एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दिए गए कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र (Corona Fitness Certificate) प्रस्तुत करेंगे। मेला क्षेत्र में एक दिन से ज्यादा दिन तक ठहरने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उनका टेस्ट कर उन्हें आइसोलेट किया भी जाएगा। मेले में काउंटर्स लगाकर यात्रियों की सुविधा के लिए मास्क प्रदान करने की व्यवस्था भी रहेगी।
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यह जानकारी शुक्रवार को डीसी ऊना राघव शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि मैड़ी में आयोजित होने वाले मेले को लेकर एसओपी (SOP) जारी कर दी गई है। मेला क्षेत्र में स्थित सभी गुरुद्वारों व धार्मिक स्थानों द्वारा अग्निशमक विभाग के माध्यम से अपने परिसर का फॉयर ऑडिट करवाकर विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट 21 मार्च से पूर्व विभाग को देनी होगी। डीसी ने बताया कि गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। गुरुद्वारा परिसर के अंदर मास्क पहनना और निर्धारित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गुरुद्वारा प्रबंधन की होगी। गुरुद्वारा प्रबंधन इन दिशा-निर्देशों को अपने साथ जुड़े श्रद्धालुओं/संगतों को अवगत करवाएंगे, ताकि सभी के द्वारा इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।
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आश्रम व धर्मशालाओं के लिए सुरक्षा मानक
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि आश्रम व धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening) की व्यवस्था संबंधित प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। यदि धर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविङ-19 के लक्षण पाये जाते हैं तो उसको तत्काल आईसोलेट करते हुए, दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन तथा कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा। आश्रम व धर्मशाला परिसर की भी समय-समय पर सैनेटाईजेशन करनी होगी। मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी बंद स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
होटलों, व्यापारिक संस्थानों में भी सुनिश्चित करने होंगे सुरक्षा उपाय
डीसी ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट (Hotel & Restaurant) व अतिथि गृह के प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रत्येक कार्मिक एवं अतिथि द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। होटल में विभिन्न स्थानों व प्रत्येक कमरे में कोविङ-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कंट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर भी प्रदर्शित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी इन सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
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