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शिमला। यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल म्यूनिसिपल कॉरपरेशन एक्ट 1994 (Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994) और हिमाचल म्यूनिसिपल कॉरपरेशन इलेक्शन एक्ट 2102 (Himachal Pradesh Municipal Corporation Elections Rules, 2012) में संशोधन की मंजूरी दी है। नगर के चुनाव पार्टी सिंबल में करवाए जाने के साथ ही अब मेयर पद के लिए ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बारे मीडिया को जानकारी देते हुए शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचलम्यूनिसिपल कॉरपरेशन एक्ट 1994 और हिमाचल म्यूनिसिपल कॉरपरेशन इलेक्शन एक्ट 2102 में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कैबिनेट ने 2016 से पूर्व स्थिति के अनुसार नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल में पांच नगर निगम हो गई हैं। इनमें मेयर के पद में ओबीसी (OBC) के लिए आरक्षण नहीं था। इसको भी संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की है। अब एससी, एसटी और महिला के साथ ओबीसी को भी रोस्टर में आरक्षण (Reservation in Roster) रहेगा। उन्होंने कहा कि वार्डों में पहले से ही आरक्षण का प्रावधान है। अब मेयर के लिए भी होगा। इसके अलावा नगर निगम में आयुक्त नियुक्त करने के लिए आईएएस और एचएएस की सर्विस के साल में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। पहले आयुक्त नियुक्त होने के लिए दस साल के अनुभव की जरूरत थी। अब आईएएस को सात और एचएएस के लिए 9 साल सर्विस होना जरूरी होगा। ऐसा नगर निगम में स्टाफ की कमी के चलते किया गया है। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रावधान और एंटी डिफेक्शन नियमों में भी संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। अब यह बिल विधानसभा में रखे जाएंगे।
अब हिमाचल में सड़क नियमों के उल्लंघन पर एक हजार से कम चालान नहीं होगा। प्रदेश कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New motor vehicle act) को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जहां पहले सीट बेल्ट का चालान न्यूनतम 100 रुपए था, अब सीधा 1000 रुपए हो जाएगा। इसी नो पार्किंग का अधिकतम चालान 500 तक होता था अब चालान की राशि एक हजार रुपए से शुरू होकर 25 हजार रुपए तक की होगी।
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