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Breaking : ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे (ASI will Conduct Survey) को हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला
वाराणसी के जिला जज (District Judge of Varanasi) ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में वुजूखाना व शिवलिंग (Vujukhana and Shivling in Gyanvapi Premises) छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआई सर्वे का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पहले मंदिर था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। विवादित परिसर में आज भी हिंदू धर्म (Hinduism) के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में यह सामने भी आया है।