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बड़ा फैसला: पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देगी Haryana सरकार
चंडीगढ़। एक वक्त में महिलाओं की दुर्दशा और असंतुलित लिंगानुपात के लिए कोसे जाने वाले हरियाणा राज्य की सरकार ने महिलाओं को बराबरी का मौका देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव (Panchayati Election) में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार (Haryana Government) ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा।
पंचायत चुनाव में इस तरह के नए और खास प्रयोग भी कर रही हरियाणा सरकार
पंचायती चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार लगातार नए-नए प्रयोग कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य था जहां पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई गई थी। चाहे महिला हो या पुरुष वो सभी के लिए एक शैक्षणिक योग्यता की सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि इसका विरोध भी हुआ और मामला अदालत में पहुंचा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। अब हरियाणा में सभी पंचायतों में पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि हैं जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के निचले स्तर पर विकास कार्य में काफी तेजी आई है।
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60 हजार पंचायत सदस्यों में से 25 हजार 492 महिला आरक्षित हैं
राज्य चुनाव आयोग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 6800 पंचायतें हैं, 6100 पंचायतों में से 2565 महिला आरक्षित सरपंच हैं। इसी प्रकार से करीब 1400 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए, 1671 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो करीब 3079 पंचायतें सामान्य श्रेणी की हैं। इसी तरह से करीब 60 हजार पंचायत सदस्यों में से 25 हजार 492 महिला आरक्षित हैं। 15,467 अनुसूचित जाति के लिए, 21124 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 416 जिला परिषद सदस्यों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 96 अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 74 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।