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कैबिनेट का बड़ा फैसला : जहरीली शराब बनाने वाले की संपत्ति जब्त करेगी सरकार
Himachal Cabinet Decision : शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आज की बैठक में आबकारी कराधान विभाग के नियमों में बदलाव किया गया । बैठक (Cabinet Meeting) में फैसला लिया गया है कि जहरीली शराब बनाने के दोषी की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी।
2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से नामांकित छात्रों के लिए छह महीने की आयु में छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके।
डाडासीबा में एक नया उप-मंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में एक पुलिस चौकी और कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित कांगड़ा जिले के देहरा में नया जल शक्ति विभाग सर्किल खोलने को मंजूरी दी।
आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में नया जल शक्ति विभाग उप-मंडल व अनुभाग स्थापित करने को भी मंजूरी दी।
सिरमौर जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में ईएनटी व मनोचिकित्सा विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पद को भरने को मंजूरी दी।
रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद को अनुमति दी गई। इस निर्णय में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल है।
बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।
संजू-