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डेरा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा को बड़ी राहत, सोसायटी को हस्तांतरित हो सकेगी जमीन
Himachal Vidhan Sabha Winter Session At Tapovan : धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले ही दिन सरकार ने हमीरपुर के भोटा स्थित डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास (Dera Radha Soami Satsang Beas) को बड़ी राहत दे दी है। इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश भू.जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से ज्यादा भूमि हस्तांतरित कर सकेगा। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल (Charitable Hospital) के पास हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से ज्यादा भूमि है।
जगत सिंह नेगी ने संशोधन विधेयक सदन में पेश किया
मेडिकल रिलीफ सोसायटी लगातार डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास से कानूनी प्रावधानों से अधिक भूमि उन्हें देने की इच्छा जताती आ रही है। बीते दिनों इस संबंध में सुक्खू कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया। चर्चा के बाद अब इस विधेयक के पारित होने से भूमि हस्तांतरण की राह आसान हो जाएगी। लैंड सीलिंग एक्ट के धारा-5 में संशोधन करते हुए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कोई भी धार्मिक या अध्यात्मिक संस्था पहले से सरकार द्वारा ली गई भूमि जिसकी सीमा 30 एकड़ से अधिक नहीं होगी अपने पास नहीं रख पाएगी। निहित कार्य के लिए सरकार से ली गई जमीन का उपयोग अन्यथा करने पर सरकार इसे अपने अधीन ले लेगी।
अढ़ाई लाख की आबादी वाले जिला में कम से कम 10 जिप वार्ड होना जरूरी
वहीं, हिमाचल में 25 हजार से कम आबादी पर भी एक जिला परिषद वार्ड (Zila Parishad Ward) का गठन होगा। जिला परिषद वार्डों के परिसीमन के मकसद से पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन पंचायती राज कानून में संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अढ़ाई लाख तक की आबादी वाले जिला में कम से कम 10 जिला परिषद वार्ड होना जरूरी होगा।
-रविंद्र चौधरी