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केंद्र सरकार ने CAA को लेकर जारी की अधिसूचना, इन्हें मिलेगी नागरिकता
CAA: लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt)ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। इस कानून के तहत अब तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तानए अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता(citizenship of india) मिल सकेगी।
The applications will be submitted in a completely online mode for which a web portal has been provided. (2/2)@HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
आम चुनाव से पहले यह केंद्र सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तीनों देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थी भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अपने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लाने का वादा किया था।
The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.
These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.
With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024
सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। सीएए में छह गैर-.मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है,जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो।
-नेशनल डेस्क