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सीएम ने जारी की SOP: नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, गैर-कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति होगी जब्त
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम-1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की। उन्होंने कहा कि SOP नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसमें आरोपी को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैर-कानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों (illegal Property ) को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है।
नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा
सीएम ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी (illegal Drug Smuggling) से समाज के लिए खतरा उत्पन्न होता है जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक समर्पित विशेष कार्य बल कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है।
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नशा तस्करी में संलिप्त लोगों की धरपकड़ जरूरी
ड्रग तस्करों (Drug Smugglers) की गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अवैध कार्य अत्यधिक संगठित तरीके से किए जाते हैं और गुप्त रूप से ड्रग तस्करी का पैमाना काफी बड़ा होता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम तथा इसमें संलिप्त लोगों की धरपकड़ बहुत जरूरी होती है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सीएम के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, डीजीपी संजय कुंडू, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी इस अवसर पर उपस्थित थे।