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Himachal: इस जिला में कूरियर डिलीवरी करने वालों के लिए Corona Test जरूरी
Last Updated on May 13, 2021 by Sintu Kumar
ऊना।कोरोना (Corona) संक्रमणकी रोकथाम के दृष्टिगत एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल (SDM Una Dr. Nidhi Patel) ने आदेश जारी करते हुए बताया कि ऊना में कूरियर डिलीवरी (Courier Delivery) देने वाले लोगों को अपना आरटी-पीसीआर (RT-PCR) अथवा रैपिड टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश ना मानने की स्थिति में आपदा प्रबंधन 2005 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कूरियर के माध्यम से होम डिलीवरी, मेडिकल शॉप, शॉपिंग मॉल, होटल, और ढाबों में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना कैरियर हो सकते हैं, जिसमें तहत यह टेस्ट अनिवार्य किया गया है।
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हरोली के 35 नए क्षेत्र बने कंटेनमेंट जोन
एसडीएम हरोली गौरव चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते उपमंडल के तहत कांगड़ के वार्ड 1 में जोगिंद्र पाल, कार्तिके, दिव्यांशी और सोहन लाल, नगर परिषद टाहलीवाल के वार्ड 7 में हरीश कुमार, वार्ड 2 में सौरव कुमार और वार्ड 1 में रेखा, ललड़ी के वार्ड 5 में किशन चंद, कांगड़ के वार्ड 6 में शैलजा, वार्ड 5 में सूचा सिंह व तृष्ला देवी और वार्ड 2 में संतोष कुमारी, बढ़ेड़ा के वार्ड 7 में अश्वनी कुमार, वार्ड 1 में विनोद कुमार, वार्ड 9 में अमित कुमार और वार्ड 4 में अशोक कुमार, ललड़ी के वार्ड 4 में जसविंद्र सिंह, धर्मपुर के वार्ड 4 में जीत सिंह, सैंसोवाल के वार्ड 3 में सुमन रानी और वार्ड 2 में विनोद कुमार, कर्मपुर के वार्ड 1 में अनिल डढवाल, बाथड़ी के वार्ड 4 में शंभू प्रसाद और विजय, पालकवाह के वार्ड 6 में राजिंद्र कुमार और वार्ड 8 में अनिल कुमार, सिंगां के वार्ड 3 में जगजीत सिंह, गोंदपुर जयचंद के वार्ड 5 में प्रवीण कुमार, घालूवाल के वार्ड 6 में अशोक कुमार, पंडोगा के वार्ड 5 में पवन कुमार के घर से गिरधारी लाल, पंजावर के वार्ड 1 में अजमेर सिंह, भैणी खड्ड के वार्ड 3 में अनीता देवी, खड्ड के वार्ड 4 में सुरेश कुमार, प्रवीण कुमार और वार्ड 2 में व्यासा दवी, भदसाली के वार्ड 9 में प्यारा सिंह और वार्ड 1 में संजय कुमार व बीटन के वार्ड 2 में हरजीत कुमार के घरों को कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में अब कर्फ्यू (Curfew) में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड (Covid) जैसे लक्षण ना हों, उन्हें परीक्षा देने जाने की अनुमति रहेगी।
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