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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, देना होगा जुर्माना
रामपुर। एक नाबालिग से रेप करने के दोषी को रामपुर (Rampur) के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) की अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के मामले में दोषी सुंदर नेगी पुत्र भागीनर निवासी बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सुंदर नेगी ने 13 वर्षीय पीड़िता से फोन पर संपर्क किया था। फिर उसे बहला-फुसलाकर 5 सितंबर 2021 को रात को करीब 10 बजे कमरे के बाहर बुलाया और साथ की गोशाला में ले जाकर दुष्कर्म किया। पिता को जब आवाजें सुनाई दीं तो वह गोशाला की तरफ गए। आरोपी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और मौके से फरार हो गया। इस बारे में पुलिस में शिकायत दी गई। मुकदमे की तफ्तीश उप सहायक निरीक्षक चेतराम ने की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद अभियोजन और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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