-
Advertisement
Kangra : आत्महत्या मामले में Court ने पत्नी और सास के खिलाफ मामला दर्ज करने के दिए आदेश
कांगड़ा। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां पूरे विश्व में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था। वहीं, हिमाचल के कांगड़ा (Kangra) जिला में न्यायालय कांगड़ा के निर्देश पर एक महिला के खिलाफ अपने ही पति को आत्महत्या (Suicide) करने को उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में महिला की मां को भी साथ में आरोपी बनाया गया है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कांगड़ा उपमंडल में पिछले वर्ष 22 नवंबर 2020 को जहरीली वस्तु के सेवन से आत्महत्या करने वाले अंकित कुमार के मामले में कांगड़ा न्यायालय ने 156 (3) के अंतर्गत अंकित की पत्नी व अंकित की सास के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।
यह भी पढ़ें: सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा : Himachal High Court
कांगड़ा न्यायालय के निर्देश (Court Order) पर कांगड़ा पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 120 के तहत मामला दर्ज कर नये सिरे से जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी कांगड़ा भारत भूषण ने की है। बता दें कि गत वर्ष 22 नवंबर को अंकित ने जहरीले वस्तु के सेवन से आत्हत्या कर ली थी और कांगड़ा पुलिस ने 174 के तहत मामला दर्ज किया था। इस संबंध में मृतक अंकित के पिता लेखराज ने कांगड़ा न्यायालय में गुहार लगाई थी कि उसके पुत्र को आत्महत्या को मजबूर करने के लिए उसकी बहु अभिनीषा व उसकी सास बृजवाला पत्नी हंसराज निवासी चचिया तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा जिम्मेदार है जिनके कारण उनके बेटे ने आत्महत्या की है। कांगड़ा न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये तथ्यों व दलीलों को सुनते हुए कांगड़ा पुलिस को नये सिरे से जांच करने व दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306,120 अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। न्यायालय के निर्देश पर स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर उपरोक्त मामले मे छानबीन शुरू कर दी हैं।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group