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बाबरी मस्जिद विध्वंस Case पर बोला Supreme Court- मुकदमा 31 अगस्त तक हो पूरा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्या में 1992 राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराये (Babri Masjid demolition case) जाने की घटना से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिये शुक्रवार को विशेष अदालत का कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का मुकदमा 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया है। बता दें कि मस्जिद गिराने के आरोप में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी।
इस केस में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी कि उसमें लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती के अलावा कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा जैसे नाम शामिल थे। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जानकारी के अनुसार, पहले तय मियाद के मुताबिक अप्रैल में लखनऊ की निचली अदालत को फैसला दे देना था, लेकिन अभी भी सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी दर्ज किए जाएं। शीर्ष अदालत ने विशेष न्यायाधीश एस के यादव से कहा कि वे अदालत की कार्यवाही को कानून के अनुसार नियंत्रित करें ताकि इसकी सुनवाई निर्धारित समय के भीतर पूरी की जा सके।