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हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई बहस, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को
CPS Case:शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ( Highcourt) ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले की पिछली सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस ( CPS)को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी थी। जबकि उनके सीपीएस बने रहने पर मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं।
कोर्ट को यह भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता ओर से बहस सुनने के पश्चात आगामी बहस के लिए 2 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी। गौरतलब है कि बीजेपी ( BJP) नेता सतपाल सत्ती सहित 12 बीजेपी विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार , रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।