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डीसी के आदेशों की अवहेलना: कोचिंग सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश
Himachal News: शिमला शहर के संजौली में चल रहे निजी कोचिंग संस्थान आकाश पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश डीसी अनुपम कश्यप ने दिए है। डीसी की ओर से जिला में आपदा प्रबंधन 2005 के तहत सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहने के निर्देश 3 और 4 सितम्बर, 2025 को जारी किए गए थे। इन्ही आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। डीसी ने एसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए है।
मौके पर पहुंचे अधिकारी तो चल रही थीं कक्षाएं
जिला प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि आकाश कोचिंग सेंटर जिला प्रशासन के नियमों के खिलाफ बच्चों की कक्षाएं ले रहा है। इसके बाद डीसी अनुपम कश्यम ने एडीएम पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा को मौके पर निरीक्षण करने के लिए भेजा। शनिवार को टीम सुबह दस बजकर दस मिनट पर पहुंची तो आकाश कोचिंग सेंटर पर कक्षाएं चल रही थी। जब टीम ने निरीक्षण किया तो बच्चों के मोबाइल पर संस्थान की ओर से कक्षाएं लगाए जाने को लेकर संदेश भेजे गए थे।
मौके पर की गई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी
संस्थान ऑपरेशन हेड राजेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो संस्थान के परिसर और हाॅस्टल में रहते है । उनके लिए कक्षाएं लगाई है। लेकिन जब छात्रों से पूछा गया तो बहुत से छात्र ऐसे थे जो परिसर और हास्टल के अंदर रहते ही नहीं थे। इसके बाद प्रशासन की टीम ने उक्त संस्थान के संचालन को लेकर विस्तृत अंतरिम रिपोर्ट डीसी अनुपम कश्यप को सौंपी। इस रिपोर्ट में मौके पर की गई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य सबूत भी संलग्न किए गए है। डीसी ने तुरंत फैसला लेते हुए डीसी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। टीम ने संजौली में एक अन्य कोचिंग सेंटर का निरीक्षण भी किया जोकि बंद पाया गया।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान
धारा 51 के तहत बाधा आदि के लिए दण्ड का प्रावधान है। इसमें ए भाग में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को, या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा। इसके भाग (बी) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है, तो दोषसिद्धि पर उसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा और यदि निर्देशों का पालन करने में ऐसी बाधा डालने या इनकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या जीवन का आसन्न खतरा उत्पन्न होता है, तो दोषसिद्धि पर उसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।
संजू चौधरी
