-
Advertisement
हिमाचल की इस जगह पर #Mask नहीं पहना तो सीधे Jail,पांच हजार Fine भी भरें
सोलन। मास्क ना पहनने वालों को अब जेल (Jail) जाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें पांच हजार का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला बद्दी के एसपी रोहित मालपानी (SP Rohit Malpani) ने जारी किए हैं। एसपी रोहित मालपानी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुधवार को आवश्यक आदेश तथा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपने आदेशों में एसपी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क( Mask) नहीं पहनता है तथा पुलिस उप निरीक्षक के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 का उपयोग करते हुए बिना वारंट के 8 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है। अथवा 5 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। सरकार के नियमानुसार बिना मास्क एक हजार रुपये जुर्माना तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाने पर भी 5 हजार रुपये तक जुर्माना देय होगा।
यह भी पढ़ें: Mask नहीं पहना तो अब होगा 1000 रुपये जुर्माना, #Una पुलिस ने लिया फैसला
रोहित मालपानी ने बताया कि कोरोना (Corona) से बचाव और इसकी रोकथाम को लेकर समय-समय पर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य और गतिविधियों में छूट दी थी। छूट में कहा गया था कि लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे नहीं तथा सामाजिक दूरी के साथ सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन देखने में आया है कि लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला पुलिस बद्दी के उप पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को क्षेत्र में जनता को कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए अधिकृत किया हैए जिससे सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों तथा बस अड्डों आदि पर कोरोना से बचाव से संबंधित नियमों की अनुपालन सुनिश्चित की जा सके।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group