-
Advertisement
पिज्जा के साथ वसूल लिए कैरी बैग के पैसे, अब देना होगा आठ हजार रुपए जुर्माना
शिमला। पिज्जा के साथ कैरी बैग के पैसे वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग शिमला (District Consumer Commission Shimla) ने मैसर्ज डोमिनोस शिमला व जूबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पर 8 हजार 1 रुपए 33 पैसे का हर्जाना लगाया है। आयोग अध्यक्ष डॉ बलदेव सिंहए सदस्य योगिता दत्ता व जगदेव सिंह रायतिका की पीठ ने पीयूष ब्यास (Piyush Beas) द्वारा दायर शिकायत को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। आयोग ने 5000 बतौर मुआवजा 3000 मुकदमा खर्च व 13 रुपए 33 पैसे कैरी बैग के देने के आदेश जारी किए हैं। शिकायत में दिए तथ्यों के अनुसार 25 दिसंबर 2019 को शिकायतकर्ता ने दो पिज्जा का आर्डर (order pizza) प्रतिवादियों को दिया था।
यह भी पढ़ें:ऊना के इस्पात उद्योग पर लगा 9.47 करोड़ जुर्माना, फर्जी बिल का है मामला
शिकायतकर्ता को पिज्जा देते समय 1207 रुपए 85 पैसे दोनों पिज्जा की कीमत देने के लिए कहा गया। जो कि शिकायतकर्ता ने अदा कर दिए। शिकायतकर्ता ने ऑर्डर प्राप्त करने के पश्चात रसीद को देखने पर पाया कि 13 रुपए 33 पैसे कैरी बैग के वसूले गए थे। जिसका शिकायतकर्ता ने विरोध किया। जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1935 की धारा 36 के मुताबिक (As per section 36 of the Sale of Goods Act 1935) यह विक्रेता की जिम्मेदारी बनती है कि वह जिस बैग में वस्तु को दे रहा है वह बैग बिना कीमत के दे। दोनों पिज्जा को कागज के कैरी बैग में पैक करने के पश्चात शिकायतकर्ता को दिया गया था। आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए उपरोक्त निर्णय सुनाया।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group