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हिमाचल के इस जिला में तय हुए शराब के रेट, अधिक वसूलने पर होगा 50 हजार जुर्माना
Last Updated on April 4, 2022 by Vishal Rana
पंकज नरयाल, धर्मशाला। हिमाचल के जिला कांगड़ा (Kangra) में टैक्सेस एंड एक्साइज द्वारा एल-2 व एल-14 के शराब यूनिट की वर्ष 2022-23 के लिए 218 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस (license Fee) तय की गई है। प्रदेश में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा अंग्रेजी-देसी शराब (liquor) सहित बीयर के रेट तय कर उन्हें जारी कर दिया गया है। वहीं, विभाग ने शराब ठेकेदारों को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर मैक्सिमम सेल प्राइज (एमएसपी) से कम रेट और मैक्सिमम रिटेल प्राइज (एमआरपी) से ज्यादा रेट पर शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इसके लिए आबकारी नीति 2022-23 के चेप्टर-13 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। विभागीय जानकारी के अनुसार एमएसपी से कम और एमआरपी (MRP) से ज्यादा रेट पर शराब बेचते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 15 हजार, दूसरी बार 25 हजार और तीसरी बार 50 हजार रुपये जुर्माना (Fine) किया जाता है, जबकि चौथी बार इस तरह से पकड़े जाने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस तरह के मामलों में सेल्समैन के बजाय लाइसेंस व रिटेल लाइसेंस धारक पर कार्रवाई की जाती है।
विभाग द्वारा प्रति बोतल 5 रुपये 50 पैसे सेस लगाया गया है, जिसमें से 2 रुपये पंचायती राज के लिएए 1 रुपया एंबुलेंस और 2.50 रुपये गोधाम विकास निधि के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड सेस भी सरकार की ओर से लगाया गया है। उधर, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपनिदेशक विनोद कुमार डोगरा ने बताया कि 31 मार्च को शराब देसी, अंग्रेजी व बीयर के रेट तय कर दिए गए हैं। वहीं, इस वर्ष के लिए 218 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस तय की गई है।
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