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Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा- कल ही दें जानकारी
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फटकार लगी है। SC ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को राहत देने से इनकार कर दिया है और कल ही यानी 12 मार्च को जानकारी देने को कहा है ताकि 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के डिटेल की जानकारी देने की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। जिसे SC ने मानने से इनकार कर दिया है।
Nice to find CJI grilling highly overrated Harish Salve on non action for 26 days
Any guesses on who could have been very shady people who contributed to BJP funds through Electoral bonds; names that BJP is desperately trying to hide?
— rkhuria2 (@rkhuria2) March 11, 2024
SC ने SBI को लगाई फटकार
SBI (State bank of India) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘आप कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ SBI की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्कलोजर मांगा था। वहीं, संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस खन्ना ने SBI के वकील हरीश साल्वे (Advocate Harish Salve) से कहा कि ‘आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी देनी है।’
#SupremeCourt rejected #SBI plea, directs for all data to be provided by tomorrow and made public by #ECI on their website by March 15, 2024, 5 PM. #JusticeChandrachud #HarishSalve #ElectoralBonds pic.twitter.com/WlJsut4k09
— Mojo Story (@themojostory) March 11, 2024
कोर्ट ने SBI से मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि ‘हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था और आज 11 मार्च है। ऐसे में पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया है? हम SBI से स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं।’ इस बात पर SBI के वकील ने कहा कि अगर आप मैचिंग नहीं चाहते तो हम 3 हफ्ते में पूरी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SBI की दलील (Plea) मानने से इनकार करते हुए कल ही जानकारी देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हम अभी SBI पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे।
15 फरवरी को लगाया था बैन
आपको बता दें कि बीती 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) को असंवैधानिक बताते हुए इस पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था।
-नेशनल डेस्क