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जेओए (लाइब्रेरियन) के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को 6 माह में अंतिम रूप दें सरकार
शिमला। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए 6 माह के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए है। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था उनके स्थान पर नए कैडर के जेओए (लाइब्रेरियन) के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। न्यू केडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बनाए जाने हैं। जिसके बाद ही इन पदों पर भर्तियां की जा सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने तातापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए।
पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के दो हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में इन पदों के खाली रहते बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि गरीब लोग निजी स्कूलों की फीस नहीं दे पाते और सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय न होने की वजह से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। पत्र के माध्यम से गुहार लगाई थी कि राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के पद भरने के आदेश दिए जाए। अपने आदेशों की अनुपालना के मामले को 20 नवम्बर के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश पारित किए गए हैं।