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जीएसटी इफेक्ट: 18 जुलाई से लस्सी और दही होगा महंगा, चाकू और पेंसिल शार्पनर पर भी बढ़ा टैक्स
देश में महंगाई (Inflation)लगातार बढ़ रही है। आमजन त्रस्त है। बात यही नहीं थमी है अब 18 जुलाई से जीएसटी की और भी गाज (GST Charge) गिरने वाली है। जी हां 18 जुलाई से कुछ वस्तुओं पर अधिक जीएसटी लगेगा और उनके दाम पहले की अपेक्षा और भी बढ़ जाएंगे। अब लेबल वाले दही (Packed curd), पनीर, लस्सी पर अधिक जीएसटी (GST)लग जाएगा।
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इस बाबत पिछले माह जीएसटी परिषद (GST Council) ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान विभिन्न उत्पादों की जीएसटी दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी (CBIC) ने अधिसूचित कर दिया है। अब कोई दोराय नहीं कि आम आदमी की जेब पर फिर से बोझ बढ़ने वाला है।
इन वस्तुओं की बढ़ेंगी कीमतें (Prices)
- पैकेज्ड दूध दही, पनीर, शहद, लस्सी, अनाज, मछली और मांस खरीदने पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
- हॉस्पिटल में 5000 रुपए गैर आईसीयू किराए वाले कमरे पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।
- बैंकों की ओर जारी की जाने वाली चैक बुक पर 18 फीसदी (18 percent) जीएसटी लगेगी।
- एक हजार रुपए से कम किराए वाले होटल के रूम के लिए 12 फीसदी जीएसटी लगेगी।
- टैट्रा पैकेज पर भी जीएसटी बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।
- एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप (LED Lamp), प्रिंटिंग, राइटिंग या डाइंग इंक पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगाई गई है।
- कांटे वाले चम्मच, ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर पर भी अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी।
- दाल मशीन और आटा चक्की पर अब पांच फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी।
- फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन (Fruit Farming Product Sorting Machine), पानी के पंप, साइकिल के पंप, डेयरी मशीन, अनाज छंटाई मशीन, सर्किट बोर्ड पर अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी।
- चिट फंड सेवा पर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी।
ये वस्तुएं पहले की अपेक्षा होंगी सस्ती
- रोपवे पर सामान ले जाने के लिए यात्रियों 18 फीसदी की जगह पांच फीसदी टैक्स लगेगा। बॉडी इंप्लांटृस, इंट्रा ऑक्युलर लेंस, कृत्रिम अंग, स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरणों पर 12 फीसदी की जगह अब पांच फीसदी जीएसटी लगेगी।
- उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है।
- डिफेंस फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा।
इस संबंध में वित्त मंत्रालय इन बदलावों के प्रति जनता से 15 सितंबर तक राय मांगी है। इसमें यह देखा जाएगा कि लोगों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है।