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हमीरपुर। कोविड (covid) से मरने वालों परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों व कोरोना महामारी के खिलाफ अन्य गतिविधियों में शामिल थे। मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 (covid-19) होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबंधित परिवार राज्य प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए फॉर्म के माध्यम से अपना दावा पेश कर सकते हैं। उपायुक्त हमीरपुर ने कहा कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
यह प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपायुक्त हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट hphamirpur.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि मुआवजे के दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पुख्ता, लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल बनाया गया है। सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना (Corona) की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोरोना से मौत होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा था।
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