-
Advertisement
HighCourt में तीन निर्दलीयों के इस्तीफे पर 24 अप्रैल को सुनवाई
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में आज तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे (Resign) पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन निर्दलीय विधायकों (Three Independent MLAs) की याचिका सुनी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका सुनते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। उस दिन स्पीकर विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया को भी अदालत में अपना जवाब देना होगा।
दरअसल, देहरा से विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 30 मार्च को विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया था।
विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे तीनों निर्दलीय
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से तीनों निर्दलीय केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब तक यह इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है. विधानसभा सचिवालय ने तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को दोपहर 12:15 बजे पेश होने के लिए कहा था। तीन निर्दलीय आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए और दोपहर 2:30 बजे तक जवाब दायर करने के लिए समय मांगा है। दोपहर 2:30 बजे के बाद विधानसभा परिसर में एक बार फिर मामले में सुनवाई शुरू होगी।
22 मार्च को अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया
निर्दलीय होशियार सिंह ने कहा कि उन्होंने 22 मार्च को अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। ऐसे में विधानसभा स्पीकर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। होशियार सिंह ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की है। इस याचिका में यह आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। होशियार सिंह ने कहा कि वह यह चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर नियमों के तहत उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें।
बीजेपी के विधायक भी थे तीनों निर्दलीय के साथ
वहीं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय की ओर से तीनों निर्दलीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों को जवाब देने के लिए कहा गया था। हालांकि तीनों निर्दलीय विधायकों ने जवाब नहीं दिया। ऐसे में उन्हें जवाब देने करने के लिए दोपहर तक का समय दिया गया है। तीनों निर्दलीय के 22 मार्च को इस्तीफा देने के बाद 23 मार्च को उन्हें कांग्रेस के 12 विधायकों की ओर से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। बतौर स्पीकर उनका यह दायित्व है कि वह विधायकों की शिकायत पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस विधायकों की ओर से मिले शिकायत पत्र की भी जांच कर रहे हैं। पठानिया ने कहा कि जब तीनों निर्दलीय व्यक्तिगत तौर पर उनके पास इस्तीफे की प्रति लेकर पहुंचे, तो उनके साथ बीजेपी के विधायक डॉ. जनक राज और बलवीर वर्मा भी थे। ऐसे में पूरे मामले की जांच करना उनका दायित्व है। अभी यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। ऐसे में वह चाहकर भी अब इस पूरे मामले को खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनसे बतौर विधानसभा स्पीकर 24 अप्रैल को जवाब मांगा है।