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टुटू व चौपाल ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव का रास्ता साफ, High Court ने खारिज की याचिकाएं
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने टुटू और चौपाल ब्लॉक में प्रधान पद के लिए होने वाले चुनावों (Elections) में रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज (Dismisses Petitions) कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया (Election process) आरम्भ होने के पश्चात इसमें इस स्टेज पर दखल नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात दायर इन याचिकाओं को मान्य ना पाते हुए खारिज किया।
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हालांकि कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए कि लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया (Election process) आरम्भ करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाए। इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत (Court) के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टूटू और चौपाल विकास खंड में प्रधान पद के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। लेकिन अब मामलों में आये फैसले से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य चुनाव विभाग अब यहां पर जल्द डेट तय करेगा।
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