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होर्डिंग मामलाः नगर निगम शिमला को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश
Last Updated on June 23, 2022 by Vishal Rana
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 21जुलाई के लिए टल गई। मुख्य न्यायाधीश एए सईद व न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला को दो सप्ताह के भीतर आगामी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता अनिल कुमार की ओर से प्रतिवादी बनाए गए राजनीतिक दल को प्रतिवादियों की लिस्ट से हटाये जाने के आदेश दिये थे।
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अदालत में उपस्थित एसपी शिमला और आयुक्त को आदेश दिये थे कि वे शिमला शहर से विज्ञापन और होर्डिंग्स हटाए और इसकी अनुपालना रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सौंपे। एसपी शिमला की ओर से अदालत को बताया गया था कि विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने पर अभी तक तीन एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम शिमला के आयुक्त ने अदालत को बताया था कि नियमों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी किये जा रहे हैं।
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