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हाईकोर्ट ने एसपी शिमला और आयुक्त को शहर से विज्ञापन और होर्डिंग्स हटाने के दिए आदेश
Last Updated on June 1, 2022 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने कोर्ट में उपस्थित एसपी शिमला और आयुक्त को आदेश दिये है कि वे शिमला शहर से विज्ञापन और होर्डिंग्स तुरन्त हटाए और इसकी अनुपालना रिपोर्ट 16 जून तक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सोंपे। दोपहर से पहले इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा एसपी शिमला को लगाई फटकार के बाद शिमला पुलिस हरकत आयी और दोपहर के बाद न्यायालय को उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन एफ आई आर दर्ज कर दी है। नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में तब्दील किया है।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई याचिका जनहित से संबंधित है। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी बनाए गए राजनीतिक दल को प्रतिवादियों की लिस्ट से हटाये जाने के आदेश दिये । एसपी शिमला की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाने पर अभी तक तीन एफआईआर दर्ज की गई है। इन मामलों में अभी जांच चल रही है। नगर निगम शिमला के आयुक्त ने अदालत को बताया कि नियमों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी किये जा रहे हैं।
ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज शिमला, ऑल इंडिया रेडियो परिसर के आसपास बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे जो कि नगर निगम शिमला द्वारा बनाये गए नियमों के विपरीत है। नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला व माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।परंतु इस नियम की खुलेआम उल्लंघन की गई।इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना करके विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए है।
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