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डीजीपी-कारोबारी केस में हाईकोर्ट की टिप्पणी: मीडिया ट्रायल से बचें, ASP रैंक का अधिकारी करेगा जांच
शिमला। हिमाचल के DGP और पालमपुर के कारोबारी (Palampur Businessman ) निशांत शर्मा के विवाद मामले को लेकर आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई जिसमें मुख्यत चार बिंदुओं पर बहस हुई। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले में मीडिया ट्रायल (Media Trial) नहीं करने और अदालत के आदेशों के हिसाब से तथ्य सामने रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और 4 दिसंबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
4 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई
जानकारी देते हुए एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि कोर्ट के निर्देश (Court Instructions) पर कारोबारी की शिकायत पर कांगड़ा में FIR दर्ज की गई है और DSP रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है लेकिन अब सरकार ने ASP रैंक के अधिकारी से मामले से जांच करवाने का कोर्ट में आश्वासन दिया है। साथ ही कोर्ट ने जो जांच के रिकॉर्ड मांगे हैं उसकी प्रतिलिपि भी सरकार एक से दो दिन में कोर्ट में जमा करवाएगी और कारोबारी की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि कारोबारी को दो कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मुहैया करवाए गए हैं। अब 4 दिसंबर को मामले को लेकर दोनों पक्षों को सुना जाएगा।