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सुक्खू कैबिनेट: अब विभिन्न प्रकार की बियर का उठाएं लुत्फ, नई आबकारी नीति को भी मंजूरी
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति (New Excise Policy) को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा सुक्खू कैबिनेट (Sukhu Cabinet) ने वर्ष 2023-24 के लिये राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश (Stop liquor Smuggling) लगाना है।
पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का लिया निर्णय
- कैबिनेट बैठक में पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।
- कैबिनेट बैठक में बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन द्वारा निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में (New Varieties of Wine) शुरू करने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार (Mini Bar) की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।
- बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली (Online End-to-End Excise Administration System) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।
- इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के उपरान्त यह निर्णय लिए गए हैं।
- सुक्खू कैबिनेट बैठक (Sukhu Cabinet Meeting) ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 (Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Ordinance, 2023) लागू करने का भी निर्णय लिया।
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