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हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल के डीजीपी कुंडू
लेखराज धरटा/शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा (Palampur Businessman Nishant Sharma) को धमकाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) के आदेश के खिलाफ राज्य के डीजीपी संजय कुंडू ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण ली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कुंडू को किसी और पोस्ट पर शिफ्ट करने के आदेश गृह सचिव को दिए थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि कुंडू को ऐसे किसी पोस्ट पर शिफ्ट किया जाए, जहां वे मामले की जांच का प्रभावित न कर सकें। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने कांगड़ा की एसपी (Kangra SP) शालिनी अग्निहोत्री को भी उनके पद से शिफ्ट करने को कहा था। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को होनी है।
तमाम निगाहें सरकार की तरफ
हिमाचल सरकार को 4 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश के डीजीपी और कांगड़ा एसपी को उनके पद से शिफ्ट करने के बारे में फैसला लेना है। इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा था कि वे राज्य हाईकोर्ट का आदेश पूरा पढ़कर ही डीजीपी और कांगड़ा एसपी के बारे में कोई फैसला लेंगे। अब देखना है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। यह भी देखना होगा कि डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत (Relief) मिलती है या नहीं।