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हिमाचल हाईकोर्ट से अदाणी समूह को झटका, प्रदेश सरकार नहीं लौटाएगी 280 करोड़
High Court Decision : जंगी थोपन पॉवर प्रोजेक्ट (Jangi Thopan Power Project) को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal High Court) की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के फैसले को पलटते हुए सरकार (Himachal Government) के हक में फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और बिपिन चन्द्र नेगी की डिवीजन बैंच ने अदाणी समूह को 280 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि लौटाने के सिंगल बैंच के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि अदाणी समूह (Adani Group) इसका हकदार नहीं है।
फर्जी दस्तावेज पर हासिल किया था प्रोजेक्ट
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अदाणी समूह ने कोर्ट में विचाराधीन मामले में बैक डोर (Back Door) से प्रोजेक्ट में इनवेस्ट किया जो कि प्रोजेक्ट के करार के ख़िलाफ़ है ऐसे में अडानी समूह को प्रीमियम राशि नहीं लौटाई जाएगी। सरकार ने प्रोजेक्ट का करार (MOU) ब्रेकल कंपनी के साथ किया था लेकिन कंपनी ने फ्रॉड करके फर्जी दस्तावेज Fake Documents) पर प्रोजेक्ट हासिल किया था जो करार के खिलाफ पाया गया और बाद में बिना सरकार की सहमति से अदाणी समूह को प्रोजेक्ट का मेंबर बना लिया। ऐसे में ब्रेकल कंपनी भी प्रीमियम राशि की हकदार नहीं है।
संजू