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न्यायाधीश सीबी बारोवालिया होंगे हिमाचल के लोकायुक्त, राज्यपाल ने दी स्वीकृति
शिमला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (Himachal Governor) ने न्यायाधीश सीबी बारोवालिया को लोकायुक्त (Lokayukta) के पद पर तैनाती दिए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना (Notification) के तहत न्यायाधीश सीबी बारोवालिया को हाईकोर्ट से इस्तीफा देने के बाद हिमाचल के लोकायुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राज्य सरकार ने हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद हाईकोर्ट के जज भी लोकायुक्त बन सकते हैं। अभी तक लोकायुक्त के लिए केवल हाईकोर्ट (High Court) से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे।
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न्यायाधीश चंदर भूषण बरोवालिया (Judge Chander Bhushan Barowalia) का जन्म 15 मार्च 1961 को हुआ था। प्रथम श्रेणी में मैट्रिक करने के बाद बी.एससी. (मेडिकल) गवर्नमेंट कॉलेज शिमला और विधि की उपाधि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने 1 नवंबर, 1984 से हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय और शिमला के अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया। इसके बाद, 26 अक्तूबर 2005 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 12 अप्रैल, 2016 तक हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में तैनात रहे और उसके बाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 8 जनवरी, 2018 से ये उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं।
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