-
Advertisement
नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने नियम विरुद्ध तरीके से स्थापित किए गए स्टोन क्रशर (Stone Crusher) के संचालन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कांगडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जनयानकड द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि उक्त पंचायत के जटेड गांव में मैसेज कृष्णा स्टोन क्रशर स्थानीय निवासियों के घरों से मात्र 345 मीटर पर स्थापित किया गया है। यह दूरी पटवारी द्वारा सत्यापित की गई है। जबकि नियमों के अनुसार यह स्टोन क्रेशर घरों से 500 मीटर की अधिक दूरी पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। स्टोन क्रेशर को स्थापित करने से पूर्व किसी भी तरह का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नही लिया गया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्टोन क्रशर को चलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई 22 नवंबर 2023 को होगी।