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शिमला। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच अब सीबीआई (CBI) से करवाने के सरकार के फैसले के पश्चात जनहित में दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने बंद कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रार्थी के पास पुलिस की लिखित परीक्षा को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाने के आग्रह के लिए कानूनन कोई कारण नहीं है। इस कारण प्रार्थी के इस आग्रह को हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय शर्मा ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती (Police Constable Recruitment) के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह किया था। इसके अलावा प्रार्थी ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करवाने का भी आग्रह किया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 25 मई 2022 को जारी पुलिस महानिदेशक कार्यालयए हिमाचल प्रदेश के पत्र को हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया। जिसके अनुसार उन्होंने कोर्ट को बताया की 18 मई 2022 को संबंधित मामले की जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सपुर्द कर दिया है। इसके आधार पर हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिका के उपरोक्त तर्क को निरस्त करने के आदेश आदेश दिए।
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