-
Advertisement
बीएड डिग्री धारक भी जेबीटी के लिए होंगे पात्र, हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हरी झंडी दे दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड (B.Ed ) धारकों को जेबीटी भर्ती (JBT Recruitment) के लिए पात्र करार दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एनसीटीई द्वारा 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना को सवैंधानिक ठहराते हुए अपने निर्णय में कहा कि यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश चयन आयोग पर लागू होती है।
हाईकोर्ट के अनुसार बीएड करने वाले भी अब जेबीटी बन सकते हैं यानी बीएड डिग्री धारक भी पहली से पांचवीं तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिया। खंडपीठ ने चयन आयोग द्वारा 29 दिसंबर, 2018 को जारी उस अधिसूचना को असवैंधानिक करार दिया है जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। अदालत ने आयोग को आदेश दिए कि वह 29 दिसंबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करे और उन सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे जो एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के तहत शैक्षिण योग्यता रखते है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह जेबीटी भर्ती एवं पदोनती नियम 2017 को एनसीटीई द्वारा 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित करे।
खंडपीठ ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को सवैंधानिक ठहराते हुए अपने निर्णय में कहा कि एनसीटीई के पास किसी भी प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज, स्थापित, संचालित, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त या एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, के प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा स्कूल में शिक्षा के मानकों को की शक्ति निहित है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के समक्ष एक तो उन उम्मीदवारों ने चयन आयोग द्वारा 29 दिसंबर, 2018 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था, दूसरे उन उम्मीदवारों ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वालो को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाया था।
बता दें कि जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों की एंट्री के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में केस किया गया था। ये केस जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से किया गया था। इस केस का आधार यह बनाया गया था कि बीएड करने वालों को जेबीटी की भर्ती में मौका नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बीएड डिग्री धारक अन्य भर्तियों में मौका पा सकते हैं। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal HighCourt) ने इस आधार को नाकाफी माना और अब हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक बीएड डिग्री धारक भी जेबीटी के लिए पात्र होंगे।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: JBT बैचवाइज भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर 12 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका लगाने वाले प्रार्थियों का कहना था कि वे बीएड पास हैं और 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं। सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकतार्ओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए व इन पदों के लिए कंसीडर किया जाए। बता दें कि पहली फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 और 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, लेकिन इनके परिणाम घोषित होने से पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group