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युग हत्याकांड के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा पर अब 20 मार्च को होगी सुनवाई
शिमला। युग हत्याकांड (Yug Murder Case) के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा (Sentence to Death) के पुष्टिकरण पर हिमाचल हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई पूरी ना होने पर आगामी सुनवाई 20 मार्च को रखी गई है। सोमवार और मंगलवार को दोषियों की ओर से न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दलीलें दी गई। तीनों दोषियों की फांसी की सजा के पुष्टिकर्ण का मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।
रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है मामला
उल्लेखनीय है कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या (Murder) करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत (Shimla Court) ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सिंतबर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए तत्कालीन सत्र न्यायाधीश विरेंदर सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।