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हिमाचल हाईकोर्ट अदाणी कंपनी के 280 करोड़ लौटने के मामले पर 9 मार्च को होगी सुनवाई
Last Updated on March 3, 2023 by sintu kumar
शिमला। मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (M/s Adani Power Limited) के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले पर सुनवाई 9 मार्च को होगी। सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) को बताया कि 280 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि को 9 फीसदी ब्याज सहित मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापिस करने से जुड़े मसले पर अडानी ग्रुप से बातचीत कर कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रदेश सरकार (Himachal Govt) को कोई आर्थिक नुकसान ना हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष सरकार और अडानी ग्रुप द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दायर अपीलों पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ रुपए की राशि वापिस करने के आदेश दिए थे।
सरकार बोली- अडानी ग्रुप से बातचीत कर हल निकालने का किया जा रहा प्रयास
मामले के अनुसार अक्टूबर, 2005 में, राज्य सरकार ने 980 मेगावाट की दो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं जंगी-थोपन-पोवारी पावर के संबंध में निविदा जारी की थी। मैसर्स ब्रैकेल कॉर्पोरेशन को परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाला पाया गया। इसे देखते हुए ब्रकेल ने अपफ्रंट प्रीमियम के रूप में 280.06 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने परियोजनाओं की फिर से बोली लगाने का फैसला किया। इसके बाद, ब्रैकल ने राज्य सरकार से पत्राचार के माध्यम से 24 अगस्त, 2013 को अनुरोध किया था कि मेसर्स अदाणी पावर लिमिटेड के कंसोर्टियम पार्टनर होने के नाते 280.00 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रीमियम को अप टू डेट ब्याज के साथ उसे वापस किया जाए।
सहायक जिला न्यायवादियों के पद भरने के लिए वकीलों की आयु सीमा मामले पर हुई सुनवाई
हिमाचल हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादियों के पदों को भरने के लिए पात्र वकीलों की अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष करने से जुड़े एजेंडे को कैबिनेट (Cabinet) के समक्ष रखने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से 24 मार्च तक इस संबंध में सरकार की ओर से हिदायत पेश करने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।