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ब्रेकिंग: JBT की भर्ती में बीएड भी पात्र होंगे; हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) से बीएड डिग्री धारकों (BEd Holders) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने JBT पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) शुक्रवार को खारिज कर दी। इस फैसले से प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को JBT पदों के लिए चयनित होने का अवसर मिलेगा। इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई थी।
JBT बेरोजगार संघ (JBT Unemployed Union) की पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले के अमल पर रोक लगा दी थी। 26 नवम्बर 2021 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए NCTE के नियम एलिमेंटरी शिक्षा विभाग (Elementary Education Department) के साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि वह 28 जून 2018 की NCTE की अधिसूचना के अनुसार JBT पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। इन आदेशों के खिलाफ JBT बेरोजगार संघ ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
JBT बेरोजगार संघ की दलील खारिज
JBT बेरोजगार संघ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान राज्य से जुड़े ऐसे ही एक मामले में NCTE की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत बीएड धारकों को JBT के लिए पात्र बनाया गया है। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कोई त्रुटि न पाते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से एक बार फिर JBT पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए हैं।
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नियुक्ति के बाद करना होगा ब्रिज कोर्स
बीएड डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी JBT भर्ती (JBT Recruitment) के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वो बीएड डिग्री धारक होने के साथ साथ टेट भी पास हैं और NCTE के नियमों के तहत JBT शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। आपको बता दें कि NCTE के नियमों के तहत बीएड डिग्री धारक JBT के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाये गए हैं। उन्हें नियुक्ति मिलने के बाद 6 महीने का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।