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वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में रिव्यू पिटीशन पर 15 दिसंबर को होगी सुनवाई
शिमला। शिमला के छराबड़ा में होटल वाइल्ड फ्लॉवर (Hotel Wild Flower) पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन (Review Petition) पर अब 15 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस पर हिमाचल सरकार और ओबेरॉय ग्रुप (Oberoi Group) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार का जवाब 8 दिसंबर को आएगा। उसके बाद ओबेरॉय ग्रुप 15 दिसंबर को कोर्ट में जवाब पेश करेगा। हिमाचल सरकार के वकील आईएन मेहता ने शुक्रवार को कहा कि कोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन को स्वीकार किया है। सरकार पहले ही इस प्रॉपर्टी (Property) को वापस लेने को लेकर अपना पक्ष रख चुकी है और हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा वह दोनों पक्षों को मान्य होगा।
सरकार ने माना कि गलती हुई है
ओबेरॉय ग्रुप के एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 8 दिसंबर तक देना होगा। 17 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर (Executive Order) निकाले थे। ओबेरॉय ग्रुप ने इन्हें चुनौती दी और कोर्ट ने सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे किया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोर्ट में माना कि कब्जा में लेने की गलती हुई है। आगे से अदालत के जो भी आदेश होंगे, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।
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