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गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप को हिमाचल हाईकोर्ट का नोटिस, क्या है मामला…जानिए यहां
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मामले में गूगल, फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर आपत्तिजनक कैप्शन के साथ वायरल (Viral) हो रहे वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वीडियो को वायरल (Viral Video) करने वाले 3 वेब चैनल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में भारत सरकार के आईटी विभाग (IT department) और प्रदेश सरकार के गृह विभाग को 4 हफ्तों में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
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मामले को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता वरुण चंदेल ने बताया कि बिलासपुर (Bilaspur) के रहने वाले याचिकाकर्ता की याचिका पर न्यायाधीश तरलोक चौहान और सीबी बारोवालिया ने आपत्तिजनक कैप्शन और चिन्ह के साथ वीडियो वायरल करने पर तीन निजी वेब चैनल (Private Web Channel) और सरकार से जवाब-तलब किया है और 4 हफ्तों में जवाब दायर करने को कहा है। वीडियो में दी गई कैप्शन को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और वीडियो को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पहली बार इस तरह के मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस (Notice) जारी किया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इस तरह के एक मामले में संज्ञान ले चुका है।