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हिमाचल हाईकोर्ट ने निलंबित की बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने ऊना जिला में बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी (Goods Carrier Co-operative Transport Society) को निलंबित कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटी को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए यह आदेश पारित किए। हरोली इंडस्ट्रियल क्षेत्र में टांसपोर्ट यूनियन द्वारा कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने व मनमानी से कंपनियों को धमका कर अपने लिए काम बटोरने के आरोपों से जुड़े मामले में उपरोक्त आदेश पारित किए।
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हाई कोर्ट ने याचिका में लगाये गए आरोपो को गम्भीरता से लेते हुए प्रतिवादियों से 15 सितम्बर तक जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियनें “बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन” के सदस्यों को अपना समान ढुलाई करने में कोई बाधा पैदा न करें और फैक्ट्री प्रबन्धन समान की ढुलाई अपने स्तर पर करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
हिमाचल हाईकोर्ट अदाणी पावर लिमिटेड को 280 करोड़ वापस करने की सुनवाई टली
हिमाचल हाईकोर्ट में 280 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापिस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 26 सितम्बर के लिए टल गई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा की गई यह राशि वापिस करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेशों पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार किया है। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।
हत्या के मामले में सास और ननदोई को उम्रकैद की सजा
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तेल छिड़क कर महिला को जला कर मारने के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है। हत्या के मामले में कोर्ट ने सास और ननदोई को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि जयसिंहपुर के रमेश और निर्मला देवी को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा और दस.दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया है।
क्या था मामला
24 अक्तूबर, 2014 को मृतक महिला का ननदोई रमेश कुमार उनके घर आया था। उस समय मृतक का पति खेतों में काम करने गया था। दोषी रमेश ने पहले तो बिजली का मीटर खराब किया। उसके बाद घर का दरवाजा तोड़ा। मृतक ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो दोषी ने उसे धक्का दे दिया। सास निर्मला देवी और उसके दामाद रमेश कुमार ने महिला पर मिट्टी का तेल डाल कर उसे आग लगा दी थी।
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