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शिमला। हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के बजट सत्र के दौरान ज्वालामुखी के विधायक रमेश ध्वाला पूछे प्रश्न के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने जानकारी दी है कि एनपीएस (NPS) कर्मचारियों से पेंशन के लिए काटी जा रही धनराशि (सरकार व कर्मचारियों का योगदान) अब ग्रॉस सैलरी में सम्मिलित किया गया है, जिससे कि कर्मचारियों को अब उस धनराशि पर भी आयकर देना होगा, लेकिन उन्हें अपने योगदान तथा नियोक्ता के योगदान पर छूट उपलब्ध है। वहीं, उन्होंने बताया कि सरकार के योगदान की छूट 14 प्रतिशत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है। 14 प्रतिशत की यह छूट किसी भी राज्य सरकार कर्मचारी के लिए उपलब्ध नहीं है।
वहीं, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (Former CM Virbhadra Singh), नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री़ श्री नैनादेवी विधायक रामलाल ठाकुर, नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) और किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूछे प्रश्न के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने जानकारी दी है कि मामले में सूचना एकत्रित की जा रही है। उक्त सदस्यों ने पूछा था कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का विचार रखती है। पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू होने पर प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ेगी। गत तीन वर्ष में विभिन्न विभागों में कितनी नियुक्तियां की गईं।
हिमाचल आईटीआई (ITI) से प्रशिक्षित 2,020 पंप ऑपरेटर (Pump Operator) एवं मैकेनिक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा प्राप्त आवेदकों के लिए नियुक्ति नियम बनाए गए हैं व इस से संबंधित विभाग द्वारा जब भी इस पद की रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी, रोजगार विभाग इन तकनीकी शिक्षा प्राप्त आवेदकों का सम्प्रेषण सुनिश्चित करेगा। निजी संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां की गई हैं, जिसकी सूचना प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर (Industries Minister Bikram Thakur) ने कांगड़ा के विधायक पवन काजल के पूछे प्रश्न के जवाब में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी।
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