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शानन पावर प्रोजेक्ट स्वामित्व को लेकर केंद्र, Punjab व हरियाणा सरकार को HP हाईकोर्ट का नोटिस
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने शानन पावर प्रोजेक्ट (Shanan Power Project) का स्वामित्व हिमाचल सरकार (Himachal Govt) को सौंपने की मांग को लेकर दायर याचिका में केंद्र सरकार, पंजाब व हरियाणा राज्य सरकार सहित पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रार्थी लक्ष्मेन्द्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिए। याचिका में बताया गया है कि उक्त परियोजना प्रदेश के जिला मंडी में मौजूद है, जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 से 9 अप्रैल 1965 तक पंजाब (Punjab) ने बिना किसी औचित्य के उपर्युक्त परियोजना पर कब्जा कर लिया। जबकि उक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य और इसकी आम जनता की है। यह हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है और इसे हिमाचल के पानी से चलाया जा रहा है।
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प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 1965 और 1975 में हुए समझौतों के तहत हिमाचल सरकार और इसकी जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि हिमाचल एक छोटा राज्य है, जिसके पास सीमित आय के स्रोत हैं और उक्त परियोजना की आय प्रति वर्ष 100 करोड़ से अधिक है। यदि उक्त परियोजना हिमाचल सरकार को सौंप दी जाती है तो प्रदेश की आम जनता के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को मंडी (Mandi) शहर की आम जनता को मुफ्त बिजली प्रदान करने और उक्त परियोजना की पूरी आय का भुगतान प्रदेश सरकार को करने के लिए निर्देशित करने की मांग की है।
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