हिमाचलः पत्नी की हत्या करने पर पति को उम्र कैद, नशे के कारोबारी को जेल

आरोपी पर्यटक को टैक्सी चालक ने बड़ी होशियारी से पकड़वाया था पुलिस से

हिमाचलः पत्नी की हत्या करने पर पति को उम्र कैद, नशे के कारोबारी को जेल

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बिलासपुर। पत्नी (Wife) की हत्या करने वाले पर्यटक को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्र कैद और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की तमाम तहकीकात उस समय के थाना सदर प्रभारी (वर्तमान में थाना बरमाणा प्रभारी) यशवंत ठाकुर ने की। मामले की पैरवी माननीय अदालत में जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 22 मार्चए 2019 को दोषी रमेश मौर्य निवासी गांव भीतकला डाकघर बाड़ीकलां तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ (उत्‍तर प्रदेश) पत्नी प्रौमिला के साथ मनाली घूम कर वापस आ रहा था कि उसने कुनाला गांव के पास चालक की गाड़ी रुकवाई और फोटो तथा टहलने का बहाना बनाकर चला गया।


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करीब आधे घंटे बाद जब वह अकेला आया तो टैक्सी चालक (Taxi Driver) गुरमीत सिंह ने उनकी पत्नी के बारे में पूछा, इस पर दोषी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। कुछ दूर जाकर फिर टैक्सी चालक ने पूछा तो रमेश मौर्य ने कहा कि वह भाग गई है। जब टैक्सी नौणी के पास पहुंची तो टैक्सी चालक ने पुलिस कर्मी को देखकर गाड़ी रोकी और सारा वृतांत सुनाया। पुलिस कर्मी (Police) ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर मौके की ओर कदम बढ़ाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। कुनाला के समीप ऊपर की ओर कुछ दूर जाकर पुलिस तथा अन्य लोगों ने देखा कि एक बड़े पत्थर के साथ रमेश मौर्य की पत्नी प्रौमिला का शव चुनरिया से बंधा हुआ मिला और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने उसके पति रमेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कुल 27 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए रमेश मौर्य को उम्र कैद और 25000 की सजा सुनाई है।

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अफीम.चरस रखने के आरोपी को छह साल की जेल

मंडी। अफीम-चरस (Chars) रखने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2016 का है। जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि 5 अप्रैल 2016 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक यशवंत सिंहए अपने सहयोगियों उपनिरीक्षक सुरेंदर सिंहए सहायक उपनिरीक्षक नंद लालए मुख्य आरक्षी गोविंद राम व आरक्षी राजेश कुमार नारकोटिक्स सेल राज्य गुप्तचर विभाग शिमला (Shimla) के साथ हनोगी से बांदी सड़क में कांडी-धार जंगल में नाकाबंदी पर मौजूद थे। नाके के दौरान शाम 7:30 एक व्यक्ति बांदी गांव से सड़क पर पैदल आ रहा था, उसने अपने दाहिने हाथ में एक लाल रंग का कैरी बाग उठाया हुआ था ।जैसे ही वह नाकाबंदी पार्टी के समीप पहुंचा तो घबरा कर बांदी गांव की तरफ भागने लगा, जिस पर पुलिस पार्टी ने उसे तुरंत अपने काबू में ले लिया।

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उसके किसी अवैध वस्तु होने के संदेह के चलते पुलिस टीम उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कैरी बैग के अंदर से चरस बरामद की गई। वहीं, इसी कैरी बैग में पॉलिथीन के पारदर्शी रैपर से अफीम भी बरामद की गई। इसके अतिरिक्त इसी कैरी बैग में एक तराजू स्टील व पीतल वाट 10 ग्राम व 20 ग्राम पीतल तथा 100-100 ग्राम लोहे के दो वाट पाए गए। चेक करने व तोलने पर 605 ग्राम चरस और 60 ग्राम अफीम पाई गई। इस पर पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराडी शिमला में 10/16 मामला दर्ज किया गया । इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी उपनिरीक्षक यशवंत सिंह, पुलिस थाना राज्य गुप्तचर विभाग भराडी शिमला ने अमल में लाई गई और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत (Court) में नौ गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए । अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी उधम सिंह निवासी गांव कांडा, तहसील सदर द्वारा 605 ग्राम चरस व 60 ग्राम अफीम रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपए के जुर्माने और धारा 18 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 महीने (एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत) एवं 2 महीने (एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत) के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

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