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शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, ठेके वाले ने लिए ज्यादा पैसे तो एक लाख जुर्माना
1 Lakh Fine on Overcharging For Liquor : शिमला। हिमाचल में अवैध शराब (Illegal liquor In Himachal) के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक फैसला हुआ जो शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी राहत (Big Relief) है। शराब की दुकानों में ग्राहकों (Customers) को राहत देने के लिए सरकार (Himachal Government) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब शराब के शौकीनों को बेवजह ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठेकेदारों द्वारा अधिक पैसे लेने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई भी ठेके वाला बेवजह किसी से ज्यादा पैसों की वसूली करता है तो उसके लिए विभाग द्वारा नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी शिकायत के लिए उस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर रद्द होगा लाइसेंस
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस (State Tax and Excise Commissioner Dr. Yunus) ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब कारोबारियों द्वारा लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, (Himachal Pradesh Excise Act) 2011 व इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉ. यूनुस ने कहा कि ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहले उल्लंघन पर 15000 रुपए, दूसरे उल्लंघन पर 25000, तीसरे उल्लंघन पर 50000 रुपए और चौथे उल्लंघन पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ठेकेदार ओवर चार्जिंग करते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरन्त जोनल कलेक्टर (Zonal Collector) को ठेकेदार के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। जिसके तहत ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है।
एमएसपी और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करना जरूरी
आबकारी आयुक्त ने बताया कि अधिक लाभांश पर शराब विक्रय करने की शिकायतों पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा शराब की दुकानों पर आबकारी नीति (Excise Policy) के तहत एमएसपी और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आबकारी नीति के तहत बॉटल्ड इन ओरिजिन (सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर) पर 10 प्रतिशत लाभांश और भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देसी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश, देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है।
ज्यादा दाम बसूले कोई, तो यहां करें शिकायत
उन्होंने बताया कि न्यूनतम विक्रय मूल्य (Minimum Selling Price) से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नम्बर भी जारी किए हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता कांगड़ा जोन में दूरभाष नम्बरः 01894230186, मण्डी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 सम्पर्क कर सकते हैं। डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताहभर 24 घंटे कार्यशील रहता है और सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टॉल फ्री नम्बर 18001808063, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 और Whatsapp Number 94183-31426 पर जानकारी साझा कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
संजू