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कोरोना महामारी के दौरान लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम में बढ़ोतरी से उन पर खासा भार आ पड़ा है। ऐसे में ये इंश्योरेंस कंपनियां भी अब सख्त हो गई हैं। यानि कंपनियों ने क्लेम के भार से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सख्त कर दिया है। इसके तहत होम आइसोलेशन के जरिए भी आप कोविड-19 नेगेटिव (Covid-19 Negative) होते हैं तो 3 महीने तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plan)नहीं खरीद सकते। ये कंपनियां अब टेलीमेडिकल की जगह टर्म इंश्योरेंस के लिए संपूर्ण मेडिकल टेस्ट (Complete Medical Test)पर जोर देने लगी हैं।
इससे पहले कंपनियां इंश्योरेंस खरीदने वाले से फोन पर ही उसकी मेडिकल हिस्ट्री (Medical History)और हेल्थ के बारे में जानकारी जुटा लेती थी। ऐसे में कुछ लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपा लेते हैं और इंश्योरेंस खरीदने के कुछ ही समय बाद क्लेम अप्लाई कर देते हैं, इसका भार इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी को उठाना पड़ता है। इसके चलते अब कंपनियों ने अपने नियम सख्त कर दिए हैं। इन परिस्थितियों में अब लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना काफी सख्त हो गया है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी तरह के कोविड मरीज को रिकवरी के तीन महीने बाद तक पॉलिसी नहीं बेची जाएगी। नई पॉलिसी के लिए टेलीमेडिकल (Telemedical)की जगह मेडिकल टेस्ट होगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के लिए वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तें भी जोड़ दी हैं। यानी कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन (Corona Vaccine)ली है तभी आपको पॉलिसी दी जाएगी वरना नहीं।
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