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खुली मिठाई खरीदने से पहले देख लें निर्माण और उपयोग की Date, लागू हो रहा यह नियम
दयाराम कश्यप/ सोलन। अब दूध से बने खाद्य पदार्थ व खुली मिठाइयों (Sweets) के निर्माण और उपयोग की डेट (Date) लिखना जरूरी होगा। 1 अक्टूबर से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का यह नियम लागू हो जाएगा। अगर कोई नियम का पालना नहीं करेगा उस कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिठाइयों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है। मिठाई की दुकानों में खुली और डिब्बों में बंद मिठाइयों के निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। हालांकि, डिब्बा बंद मिठाई के लिए यह नियम पहले से ही था, लेकिन अब खुली मिठाइयों के लिए लागू हो जाएगा। यह नियम पहले 1 जून से लागू किया जाना था, लेकिन कोविड-19 (Covid-19) महामारी के चलते इसे 1 अक्टूबर तक टाल दिया गया था। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं (Consumers) को देनी होगी। इसे अनिवार्य किया गया है। मिठाई कारोबारियों को इस नियम के बारे जानकारी दी जा रही है।
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मिठाई की दुकानों में काउंटर में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां सजाकर रखी होती हैं। ग्राहकों को देखने में यह आकर्षित करती हैं। यह मिठाई कब बनी होगी और इसके खराब होने का ग्राहक को पता नहीं चल पाता है। कई बार खराब मिठाइयां ही ग्राहक को दे दी जाती हैं, जिससे मिठाई खाने वालों की सेहत पर असर पड़ता है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो इसी के चलते भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने यह नियम बनाया है। सहायक आयुक्त, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन एलडी ठाकुर ने कहा कि एक अक्टूबर से दूध से बने खाद्य पदार्थ व खुली मिठाइयों पर निर्माण और उपयोग की डेट लिखना अनिवार्य हो जाएगा।सहायक आयुक्त, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन एलडी ठाकुर ने बताया कि एक अक्टूबर से दूध से बने खाद्य पदार्थ व खुली मिठाइयों के निर्माण (Manufacturing) और उपयोग की तारीख लिखना जरूरी होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो इसके लिए यह नियम बनाया है। कौन सी मिठाई कितने दिन तक उपयोग में लाई जा सकती है मिठाई विक्रेताओं को बताया जा रहा है।