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J&K: दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क देना अब गैर कानूनी, UKG तक के बच्चे नहीं ले जाएंगे Bag
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (Jammu and Kashmir School Education Board) व सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में दूसरी कक्षा तक के बच्चों को अब होमवर्क देना गैर कानूनी हो गया है। इसके अलावा अब राज्य में पढ़ने वाले यूकेजी (UKG) तक के बच्चे स्कूल में बैग लेकर नहीं जाएंगे। वहीं पहली से दसवीं कक्षा के बच्चों के स्कूल बैग का भार और कक्षावार विषय भी तय कर दिए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम 2002 में संशोधन कर नियम-8 के साथ नियम-8-ए को जोड़ते हुए नई व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। वहीं इन नियमों के उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों पर यह नियम प्रभावी होंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग हर साल एकेडमिक कैलेंडर जारी करेगा, जिसका पालन अनिवार्य होगा।
अब से दूसरी कक्षा तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क (Homework) नहीं दिया जाएगा। नर्सरी, एलकेजी, (LKG) यूकेजी स्तर के बच्चों के लिए कोई औपचारिक पुस्तक नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ दो नोटबुक और एक वर्कबुक होगी, जो अध्यापकों के पास ही रहेगी। नए नियम में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी स्तर के बच्चों को बैग लाने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
बस्ते का अधिकतम भार
पहली व दूसरी कक्षा : 1.5 किलो
तीसरी से पांचवी : 3 किलो
छठी से सातवीं : 4 किलो
आठवीं व नौवीं : 5 किलो
दसवीं कक्षा: 5.5 किलो