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Kangra #Bird_Flu Alert: आदेशों की अवहेलना पर 50 हजार जुर्माना, आदेश जारी
Last Updated on January 4, 2021 by Vishal Rana
धर्मशाला। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू (Bird flu) को लेकर कांगड़ा के चार उपमंडलों में अलर्ट (Alert) जारी कर दिया है। वहीं, पौंग झील को भी सील कर दिया गया है। देहरा, जवाली, फतेहपुर व इंदौरा उपमंडल में अब से चिकन, अंडा व मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील (Pong Lake) में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। ऐसा बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए किया गया है। इसी बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए आदेशों (Order) की अवहेलना करने वालों को 50 हजार जुर्माना (Fined) लगाने का निर्णय लिया है। अगर कोई भी प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो कानूनी कार्रवाई के साथ पचास हजार जुर्माना लगाया जाएगा। एसपी कांगड़ा और देहरा, फतेहपुर, जवाली व इंदौरा के एसडीएम को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है।
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बता दें कि पौंग झील में एक के बाद एक 1700 के लगभग विदेशी परिदों की मौत हो चुकी है। पक्षियों के सैंपल बरेली, जालंधर व भोपाल भेजे गए हैं। साथ ही पालमपुर लैब (Palampur Lab) में भी चेक करवाए हैं। पालमपुर व जालंधर की लेब से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का खुलासा हुआ है। अब फाइनल रिपोर्ट (Final report) का इंतजार है। हालांकि डीसी ने आदेश जारी कर पौंग झील के एरिया को पहले की सील कर दिया और अब प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने चार उपमंडल देहरा, जवाली, फतेहपुर व इंदौरा में मीट व मछली की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इस बारे डीसी कांगड़ा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी आदेशों तक इन क्षेत्रों में मीट व मछली की दुकानें (Meat & Fish Shop) बंद रहेंगी। साथ ही यहां से पोल्ट्री से मुर्गे भी बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा पौंग झील के एक किलोमीटर एरिया में किसी भी प्रकार की लोगों व पर्यटकों की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही पशुओं को भी नहीं चराया जा सकता है। जारी आदेशों में पशुओं को लेकर पशु पालन विभाग (Animal Husbandry Department) को निगरानी रखने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं, सीएमओ कांगड़ा को बर्ड फ्लू लेब की जानकारी देने के लिए कहा गया है।
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