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31 मार्च से पहले निपटा लें पैन कार्ड से जुड़ा यह काम, नहीं तो पड़ेगी बड़ी पेनल्टी
नई दिल्लीः किसी भी बैंक (Bank) में खाता खुलवाने के लिए अब पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड बहुत जरूरी हो गया है। पैन कार्ड के बिना आप बैंक से लेकर आॅफिस तक कोई पैसे का लेन-देन नहीं कर सकते है। पैसों की ट्रांजेक्शन (Transaction) करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। वहीं, अब आधार कार्ड (Aadhar Card) से पैन कार्ड को भी जोड़ा जा रहा है। पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर, 2021 थी, जिसे बढ़ा कर अब 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।
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सावधानी से इस्तेमाल करें पैन कार्ड नंबर
आप जब भी पैन कार्ड नंबर इस्तेमाल करें तो थोड़ा होशियारी से करें, क्योंकि एक नंबर की भी गलती अपनी काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके साथ आपको पेनल्टी (Penalty) भी पड़ सकती हैं। इसलिए जब भी आप पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। इसके साथ हीए अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपका बैंक खाता (Bank Account) फ्रीज हो सकता हैए इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट (TAX Act) 1961 के सेक्शन 272बी में इस बात का प्रावधान भी है।
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ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है। इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा।
इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
अब ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करें।
अब फॉर्म डाउनलोड कर लें।
अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें।
दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें।
ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है।
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